सदस्यों को संबंधित मंत्रियों के विशेष संज्ञान के दायरे में लोक महत्व के विषय से
संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। प्रश्न चार प्रकार
के होते है-
(एक) तारांकित प्रश्नः- वह होता है जिसका सदस्य सभा में मंत्री से
मौखिक उत्तर चाहता है और पहचान के लिए उस पर तारांक बना रहता है। ऐसे प्रश्न के उत्तर
के पश्चात् सदस्यों द्वारा उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
(दो) अतारांकित प्रश्नः-वह होता है जिसका लिखित उत्तर सदस्यों द्वारा
मांगा जाता है और मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखा मान लिया जाता है। इस प्रकार इसे मौखिक
उत्तर के लिए नहीं पुकारा जाता है और इस पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता।
(तीन) अल्प सूचना प्रश्नः-सदस्य अविलम्बनीय लोक महत्व से संबंधित
प्रश्न की सूचना मौखिक उत्तर हेतु दे सकता है और जिसे एक सामान्य प्रश्न हेतु विनिर्दिष्ट
10 दिन की सूचनावधि से कम अवधि के भीतर पूछा जा सकता है। ऐऐ प्रश्न को अल्प सूचना प्रश्न
के नाम से जाना जाता है।
(चार) निजी सदस्यों के लिए प्रश्नः-प्रश्न (लोक सभा मे प्रक्रिया
और कार्य संचालन नियमों के नियम 40 के अधीन) निजी सदस्य को संबोधित भी किए जा सकते
हैं बशर्ते कि उस प्रश्न की विषयवस्तु किसी विधेयक, संकल्प या सभा में कार्य संचालन
से संबंधित अन्य मामले से संबंधित हो जिसके लिए वह सदस्य उत्तरदायी है। ऐसे प्रश्नों
से संबंधित प्रक्रिया वही है जो मंत्री को संबोधित प्रश्नों में अपनायी जाती है और
इसमें वे परिवर्तन किए जा सकते हैं जैसा अध्यक्ष आवश्यक समझे।