लोक सभा सचिवालय द्वारा सभा की कार्यवाही का आधिकारिक वृत्तान्त अर्थात् लोक सभा वाद-विवाद अध्यक्ष के प्राधिकार के अंतर्गत तैयार किया जाता है। लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालय नियम के नियम 379 और नियम 382 के अनुसार सभा की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का पूरा वृत्तान्त यथाशीघ्र ऐसे रूप में तथा ऐसी रीति से प्रकाशित, मुद्रित और वितरित किया जाएगा जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निदेश दें।