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विशेषाधिकार समिति
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सिंह , श्री सुनील कुमार
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16/10/2020
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सत्रहवीं लोकसभा
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लोकसभा:
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साल:
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क्र.सं. | सदस्यों के नाम | Date From |
1
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सिंह , श्री सुनील कुमार
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16/10/2020
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2
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बालू, थिरु थालीकोट्टाई राजूथेवर
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16/10/2020
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3
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बनर्जी, श्री कल्याण
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16/10/2020
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4
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बिष्ट, श्री राजू
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16/10/2020
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5
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घोष, श्री दिलीप
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16/10/2020
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6
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जोशी , श्री चन्द्र प्रकाश
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16/10/2020
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7
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काछड़िया, श्री नारणभाई भीखाभाई
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16/10/2020
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8
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कोडिकुन्नील , श्री सुरेश
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16/10/2020
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9
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राजेनिंबालकर, श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन
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16/10/2020
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10
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रंगैय्या, श्री तालारी
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16/10/2020
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11
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रूडी , श्री राजीव प्रताप
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16/10/2020
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12
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सामंत, श्री अच्युतानंद
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16/10/2020
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13
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सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह
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16/10/2020
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14
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सिंह, श्री गणेश
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16/10/2020
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Vacant Seat: 1
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1. Smt. Meenakashi Lekhi, MP has resigned from the membership of the Committee of Privileges w.e.f. 20 January, 2022 on her appointment as the Minister vide Lok Sabha Bulletin Part-II Para No. 4159 dated Tuesday, 08 February, 2022..
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सत्रहवीं लोकसभा
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लोकसभा:
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साल:
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चयनित विषय
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सूचना उपलब्ध नहीं है
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सत्रहवीं लोकसभा
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लोकसभा:
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संदर्भित विधेयक/दीर्घावधि नीति
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सूचना उपलब्ध नहीं है
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सत्रहवीं लोकसभा
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लोकसभा:
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साल:
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बैठकें
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क्र.सं. |
बैठक की तारीख
| उपस्थित सदस्य | विचार किए गए विषय | टिप्पणियाँ |
1
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16/12/2020
11:30
13:17
01:47
| सिंह , श्री सुनील कुमार;बालू, थिरु थालीकोट्टाई राजूथेवर;बनर्जी, श्री कल्याण;बिष्ट, श्री राजू;राजेनिंबालकर, श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन;रूडी , श्री राजीव प्रताप;सामंत, श्री अच्युतानंद;सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह; | श्री हनुमान बेनीवाल, संसद सदस्य द्वारा पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कराने में विफल रहने, जिसके कारण उनपर हमला हुआ, के लिए राजस्थान सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध दिनांक 19 नवम्बर, 2019 को दिए गए विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना के संबंध में पृथक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज किए जाने के संबंध में श्री राजशेखर राव, एडवोकेट, दिल्ली उच्च न्यायालय/भारत के उच्चतम न्यायालय/दिल्ली उच्च न्यायालय में लोक सभा सचिवालय का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता से विशेषाधिकार समिति द्वारा मांगी गई विधिक सलाह, जैसाकि 8 सितम्बर, 2020 को हुई समिति की सातवीं बैठक में निर्णय लिया गया था, पर आगे विचार-विमर्श करना। | स्थान - कमरा सं. 2, ए - ब्लॉक, संसदीय सौध विस्तार भवन. |
2
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11/01/2021
11:30
13:27
01:57
| सिंह , श्री सुनील कुमार;बनर्जी, श्री कल्याण;घोष, श्री दिलीप;काछड़िया, श्री नारणभाई भीखाभाई;कोडिकुन्नील , श्री सुरेश;लेखी , श्रीमती मीनाक्षी;राजेनिंबालकर, श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन;रूडी , श्री राजीव प्रताप;सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह; | (i) श्री मोहन एस. डेलकर, सांसद के द्वारा दिनांक २ अगस्त, २०२० को दादरा और नगर हवेली प्रशासन के कुछ अधिकारियों के खिलाफ कथित दुर्व्यवहार और उनके खिलाफ कथित अपमानजनक भाषा का उपयोग और मुक्ति दिवस समारोह से संबंधित कार्यक्रम में उनका नाम शामिल नहीं किये जाने सम्बन्धी विशेषाधिकार के उल्लंघन के नोटिस के सम्बन्ध में उनका मौखिक साक्ष्य (1130 घंटे से 1150 घंटे तक)|
(ii) श्री शान्तनु ठाकुर, सांसद के द्वारा दिनांक १८ मार्च, २०२० को उत्तर 24 परगना के सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ़ पुलिस और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उनके साथ कथित मारपीट, दुर्व्यवहार सम्बन्धी विशेषाधिकार के उल्लंघन के नोटिस के सम्बन्ध में उनका मौखिक साक्ष्य (1150 घंटे से 1210 घंटे तक)|
(iii) श्री जयदेव गल्ला, सांसद के द्वारा दिनांक ७ जनवरी, २०२० को आंध्र प्रदेश सरकार के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से उन्हें नजरबंद किया जाने के कारणवश उनके संसदीय कार्यो/कर्तव्यों के प्रदर्शन में बाधा उत्पन्न होने सम्बन्धी विशेषाधिकार के उल्लंघन के नोटिस के सम्बन्ध में उनका मौखिक साक्ष्य (1210 घंटे और उसके पश्चात)
| स्थान - कमरा सं. 2, ए - ब्लॉक, संसदीय सौध विस्तार भवन. (i) श्री शान्तनु ठाकुर, सांसद और (ii) श्री जयदेव गल्ला, सांसद साक्ष्य के लिए समिति के समक्ष उपस्थित हुए। |
3
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12/02/2021
11:30
14:18
02:48
| सिंह , श्री सुनील कुमार;बालू, थिरु थालीकोट्टाई राजूथेवर;जोशी , श्री चन्द्र प्रकाश;कोडिकुन्नील , श्री सुरेश;लेखी , श्रीमती मीनाक्षी;राजेनिंबालकर, श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन;सामंत, श्री अच्युतानंद;सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह;सिंह, श्री गणेश; | 1) श्री मोहन एस. डेलकर, सांसद के द्वारा दिनांक २ अगस्त, २०२० को दादरा और नगर हवेली प्रशासन के कुछ अधिकारियों के खिलाफ कथित दुर्व्यवहार और उनके खिलाफ कथित अपमानजनक भाषा का उपयोग और मुक्ति दिवस समारोह से संबंधित कार्यक्रम में उनका नाम शामिल नहीं किये जाने सम्बन्धी विशेषाधिकार के उल्लंघन के नोटिस के सम्बन्ध में उनका मौखिक साक्ष्य. 2) कथित अपमानजनक व्यवहार के लिए तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव के खिलाफ श्री टी. आर. बालू एवं डॉ. कलानिधि वीरस्वामी, सांसदो द्वारा दिए गए 14 मई, 2020 के विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना के सन्दर्भ में श्री टी. आर. बालू, सांसद का मौखिक साक्ष्य। 3) श्री बंदी संजय कुमार, सांसद द्वारा प्रभारी पुलिस आयुक्त, श्री सत्य नारायण, अतिरिक्त डीसीपी, श्री संजीव और कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कथित तौर पर उनके साथ मारपीट करने जब वह एक TSRTC ड्राइवर के अंतिम संस्कार में थे, दी गई दिनांक 7 नवम्बर, 2019 के विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना के सन्दर्भ में पुलिस आयुक्त, श्री वी. सत्यनारायण, आईपीएस (वर्तमान में रामागुंडम पुलिस आयुक्तालय, तेलंगाना में सेवारत हैं) का मौखिक साक्ष्य। 4) श्री श्याम सिंह यादव, सांसद द्वारा डॉ. रजनीश दुबे, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग, लखनऊ द्वारा उनके आधिकारिक मोबाइल फोन पर उनके टेलीफोन कॉल और एसएमएस का जवाब नहीं देने के लिए शिकायत के सन्दर्भ में श्री रजनीश दुबे, अतिरिक्त मुख्य सचिव (चिकित्सा शिक्षा विभाग), उत्तर प्रदेश सरकार का मौखिक साक्ष्य। 5) दिनांक 23 दिसंबर, 2019, 27 जनवरी और 10 फरवरी 2020 को सांसद श्री अशोक कुमार रावत द्वारा श्री अखिलेश तिवारी, जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर, उत्तर प्रदेश द्वारा उनके पत्रों की गैर-स्वीकार्यता, फोन कॉल का जवाब नहीं देने और सूचना की आपूर्ति नहीं करने का आरोप लगाते हुए शिकायत के संदर्भ में श्री अखिलेश तिवारी (पूर्व डीएम, सीतापुर, उत्तर प्रदेश) (वर्तमान में, विशेष सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और निर्यात संवर्धन, उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में सेवारत हैं) का मौखिक साक्ष्य। | स्थान - समिति कक्ष सं. 3, प्रथम् तल, संसद भवन एनेक्सी विस्तार, नई दिल्ली. (1) श्री मोहन एस. डेलकर, सांसद (2) श्री टी. आर. बालू, सांसद (3) पुलिस आयुक्त, श्री वी. सत्यनारायण, आईपीएस (वर्तमान में रामागुंडम पुलिस आयुक्तालय, तेलंगाना में सेवारत हैं) (4) श्री रजनीश दुबे, अतिरिक्त मुख्य सचिव (चिकित्सा शिक्षा विभाग), उत्तर प्रदेश सरकार और (5) श्री अखिलेश तिवारी (पूर्व डीएम, सीतापुर, उत्तर प्रदेश) (वर्तमान में, विशेष सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और निर्यात संवर्धन, उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में सेवारत हैं) साक्ष्य के लिए समिति के समक्ष उपस्थित हुए। |
4
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23/03/2021
15:00
16:39
01:39
| सिंह , श्री सुनील कुमार;जोशी , श्री चन्द्र प्रकाश;राजेनिंबालकर, श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन;रूडी , श्री राजीव प्रताप;सामंत, श्री अच्युतानंद;सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह;सिंह, श्री गणेश; | (1) राजस्थान सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों के खिलाफ श्री हनुमान बेनीवाल, सांसद द्वारा पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने के सन्दर्भ में दिनांक 19 नवंबर, 2019 को दिए गए विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना के मामले में निम्नांकित अधिकारियों का मौखिक साक्ष्य:- (i) श्री अमित ढाका, राजस्थान सरकार के विशेष सचिव (प्रशासन) (राजस्थान के मुख्यमंत्री का कार्यालय); तथा (ii) श्री शरद चौधरी, पुलिस अधीक्षक, जिला बाड़मेर, राजस्थान। (2) श्री जयदेव गल्ला, सांसद द्वारा दिनांक 03 फ़रवरी, 2020 को पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), गुंटूर, आंध्र प्रदेश सहित कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना के सम्बन्ध में निम्नांकित अधिकारियों का मौखिक साक्ष्य:-(i) श्री विजय राव, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश; तथा (ii) श्री बिलालुद्दीन, पुलिस निरीक्षक, नरसरावपेटा टाउन पुलिस स्टेशन, आंध्र प्रदेश। (3) श्री श्याम सिंह यादव, सांसद द्वारा डॉ. रजनीश दुबे, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग, लखनऊ द्वारा उनके आधिकारिक मोबाइल फोन पर उनके टेलीफोन कॉल और एसएमएस का जवाब नहीं देने के लिए शिकायत के सन्दर्भ में- प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार और उसे अपनाना। (4) दिनांक 23 दिसंबर, 2019, 27 जनवरी और 10 फरवरी 2020 को सांसद श्री अशोक कुमार रावत द्वारा श्री अखिलेश तिवारी, जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर, उत्तर प्रदेश द्वारा उनके पत्रों की गैर-स्वीकार्यता, फोन कॉल का जवाब नहीं देने और सूचना की आपूर्ति नहीं करने का आरोप लगाते हुए शिकायत के संदर्भ में - प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार और उसे अपनाना। | स्थान - समिति कक्ष सं. 3, प्रथम् तल, संसद भवन एनेक्सी विस्तार, नई दिल्ली । (i) श्री बिलालुद्दीन, पुलिस निरीक्षक, नरसरावपेटा टाउन पुलिस स्टेशन, आंध्र प्रदेश। एवं (ii) श्री शरद चौधरी, पुलिस अधीक्षक, जिला बाड़मेर, राजस्थान, राजस्थान सरकार, साक्ष्य के लिए समिति के समक्ष उपस्थित हुए। |
5
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29/06/2021
12:00
12:45
00:45
| सिंह , श्री सुनील कुमार;बनर्जी, श्री कल्याण;बिष्ट, श्री राजू;जोशी , श्री चन्द्र प्रकाश;कोडिकुन्नील , श्री सुरेश;लेखी , श्रीमती मीनाक्षी;राजेनिंबालकर, श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन;सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह; | (1) (i) श्री देवजी मानसिंगराम पटेल, सांसद द्वारा दिनांक 23 जुलाई, 2020 को जिला प्रशासन एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरोही के विरुद्ध प्रोटोकॉल के उल्लंघन की शिकायत।(ii) श्री देवजी मानसिंगराम पटेल, सांसद द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 2020 को श्री भूरा राम, कार्यवाहक प्राचार्य, सेठ मंगल चंद्र राजकीय महाविद्यालय, सिरोही, राजस्थान के विरुद्ध एक नई इमारत और सड़क के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित नहीं करने के लिए शिकायत:- श्री देवजी मानसिंगराम पटेल, सांसद का मौखिक साक्ष्य। (2) श्री बंदी संजय कुमार, सांसद द्वारा प्रभारी पुलिस आयुक्त, श्री सत्य नारायण, अतिरिक्त डीसीपी, श्री संजीव और कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कथित तौर पर उनके साथ मारपीट करने जब वह एक TSRTC ड्राइवर के अंतिम संस्कार में थे, दी गई दिनांक 7 नवम्बर, 2019 के विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना के सन्दर्भ में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार और उसे अपनाना। | स्थान - समिति कक्ष सं. 53, प्रथम् तल, संसद भवन, नई दिल्ली. श्री देवजी मानसिंगराम पटेल, सांसद, साक्ष्य के लिए समिति के समक्ष उपस्थित हुए। |
6
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13/07/2021
12:00
13:15
01:15
| सिंह , श्री सुनील कुमार;बालू, थिरु थालीकोट्टाई राजूथेवर;बनर्जी, श्री कल्याण;बिष्ट, श्री राजू;राजेनिंबालकर, श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन;रूडी , श्री राजीव प्रताप;सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह; | 1) श्री अधीर रंजन चौधरी, सांसद द्वारा विजय चौक, दिल्ली में तैनात दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से उन्हें सत्र में भाग लेने के लिए संसद भवन जाने से से रोकने के लिए दिनांक 05 मार्च, 2020 को दिए गए विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना और `न्यूज 18 नेटवर्क` न्यूज चैनल और दिल्ली पुलिस के एक अज्ञात वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ गलत तरीके से रिपोर्ट करने के लिए दिनांक 6 मार्च, 2020 को दिए गए एक और नोटिस के मामले में निम्नलिखित अधिकारियों के मौखिक साक्ष्य:- (i) श्री कृष्ण मुरारी, सहायक पुलिस आयुक्त (यातायात), दिल्ली पुलिस, नई दिल्ली; तथा (ii) श्री दिनेश कुमार, सहायक पुलिस आयुक्त, संसद मार्ग, दिल्ली पुलिस; (2) श्री राजू बिस्टा, सांसद द्वारा दिए गए दिनांक 18 सितंबर, 2019, 24 अक्टूबर, 2019, 01 नवंबर, 2019, 10 फरवरी, 2020 और 05 मार्च, 2020 को दिए गए विशेषाधिकार हनन की सूचना/शिकायतों जिसमें उन पर 22 अक्टूबर, 2019 को हमला करने वाले अपराधियों (कथित रूप से एआईटीसी के समर्थकों) को गिरफ्तार नहीं करने के लिए और पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र और निर्वाचित प्रतिनिधियों की सुरक्षा और पश्चिम बंगाल सरकार की पुलिस और प्रशासन की ओर से असहयोग और निष्क्रियता के आरोप के मामले में निम्नलिखित अधिकारियों के मौखिक साक्ष्य:- (i) श्री अमर नाथ के, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, दार्जिलिंग (वर्तमान में पुलिस अधीक्षक, पुरबा मेदिनीपुर जिला, पश्चिम बंगाल के पद पर तैनात); तथा (ii) श्री एस.पी. यादव, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, कलिम्पोंग, पश्चिम बंगाल. | स्थान - समिति कक्ष सं. B, संसदीय सौध, नई दिल्ली. (i) श्री कृष्ण मुरारी, सहायक पुलिस आयुक्त (यातायात), दिल्ली पुलिस, नई दिल्ली; (ii) श्री दिनेश कुमार, सहायक पुलिस आयुक्त, संसद मार्ग, दिल्ली पुलिस; (iii) श्री अमर नाथ के, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, दार्जिलिंग (वर्तमान में पुलिस अधीक्षक, पुरबा मेदिनीपुर जिला, पश्चिम बंगाल के पद पर तैनात); तथा (iv) श्री एस.पी. यादव, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, कलिम्पोंग, पश्चिम बंगाल साक्ष्य के लिए समिति के समक्ष उपस्थित हुए। |
7
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23/09/2021
12:00
12:30
00:30
| सिंह , श्री सुनील कुमार;बालू, थिरु थालीकोट्टाई राजूथेवर;बिष्ट, श्री राजू;सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह; | (i) श्री जयदेव गल्ला, सांसद द्वारा पुलिस अधीक्षक, गुंटूर, आंध्र प्रदेश सहित कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दिनांक 03 फ़रवरी, 2020 को दिए गए विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना के मामले में श्री विजय राव, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश का मौखिक साक्ष्य। (ii) श्री टी. आर. बालू और डॉ. कलानिधि वीरस्वामी, सांसदों द्वारा कथित अशिष्ट और अपमानजनक व्यवहार के लिए मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार के खिलाफ दिनांक 14 और 16 मई, 2020 को दिए गए विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना के मामले में श्री के. षणमुगम, तत्कालीन मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार का मौखिक साक्ष्य। | स्थान - समिति कक्ष C, संसदीय सौध, नई दिल्ली । 23 सितंबर, 2021 को गणपूर्ति की कमी के कारण विशेषाधिकार समिति की बैठक स्थगित कर दी गई [लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 259 (2)] |
8
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09/12/2021
15:00
15:45
00:45
| सिंह , श्री सुनील कुमार;घोष, श्री दिलीप;जोशी , श्री चन्द्र प्रकाश;रंगैय्या, श्री तालारी;रूडी , श्री राजीव प्रताप;सामंत, श्री अच्युतानंद;सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह;सिंह, श्री गणेश; | श्री टी. आर. बालू . और डॉ. कलानिधि वीरस्वामी, सांसदों द्वारा कथित अशिष्ट और अपमानजनक व्यवहार के लिए मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार के खिलाफ दिनांक 14 और 16 मई, 2020 को दिए गए विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना के मामले में श्री के. षणमुगम, तत्कालीन मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार का मौखिक साक्ष्य । | स्थान - समिति कक्ष C, संसदीय सौध, नई दिल्ली । श्री के. षणमुगम, तत्कालीन मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार साक्ष्य के लिए समिति के समक्ष उपस्थित हुए। |
9
|
20/12/2021
16:00
17:20
01:20
| सिंह , श्री सुनील कुमार;बिष्ट, श्री राजू;घोष, श्री दिलीप;जोशी , श्री चन्द्र प्रकाश;काछड़िया, श्री नारणभाई भीखाभाई;राजेनिंबालकर, श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन;रंगैय्या, श्री तालारी;रूडी , श्री राजीव प्रताप;सामंत, श्री अच्युतानंद;सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह;सिंह, श्री गणेश; | (1) श्री देवजी मानसिंगराम पटेल, सांसद द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 2020 को श्री भूरा राम, कार्यवाहक प्राचार्य, सेठ मंगल चंद्र राजकीय महाविद्यालय, सिरोही, राजस्थान के विरुद्ध एक नई इमारत और सड़क के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित नहीं करने के लिए शिकायत के संदर्भ में निम्नलिखित अधिकारियों के मौखिक साक्ष्य:- (i) श्री भूरा राम, कार्यवाहक प्राचार्य, सेठ मंगल चंद्र राजकीय महाविद्यालय, सिरोही, राजस्थान; एवं (ii) श्री आर. सी. बराडा, अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खंड अबूरोड, जिला सिरोही, राजस्थान। (2) श्री देवजी मानसिंगराम पटेल, सांसद द्वारा दिनांक 23 जुलाई, 2020 को जिला प्रशासन एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरोही के विरुद्ध प्रोटोकॉल के उल्लंघन की शिकायत के संदर्भ में निम्नलिखित अधिकारियों के मौखिक साक्ष्य:- (i) श्री भगवती प्रसाद कलाल, जिला कलेक्टर, सिरोही, राजस्थान सरकार; एवं (ii) श्री दर्शन ग्रोवर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरोही, राजस्थान सरकार। | स्थान - समिति कक्ष 3, संसद भवन एनेक्सी विस्तार, नई दिल्ली। (i) श्री भूरा राम, कार्यवाहक प्राचार्य, सेठ मंगल चंद्र राजकीय महाविद्यालय, सिरोही, राजस्थान; एवं (ii) श्री आर. सी. बराडा, अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खंड अबूरोड, जिला सिरोही, राजस्थान साक्ष्य के लिए समिति के समक्ष उपस्थित हुए। |
10
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21/01/2022
12:30
13:45
01:15
| सिंह , श्री सुनील कुमार;बिष्ट, श्री राजू;घोष, श्री दिलीप;जोशी , श्री चन्द्र प्रकाश;काछड़िया, श्री नारणभाई भीखाभाई;कोडिकुन्नील , श्री सुरेश;रूडी , श्री राजीव प्रताप;सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह;सिंह, श्री गणेश; | श्री बंदी संजय कुमार, सांसद द्वारा नोटिस/शिकायत/ईमेल दिनांक 03 जनवरी, 2022 के मामले में उन्हें अवैध रूप से गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में और उनके खिलाफ कथित झूठे मामले दर्ज़ करने के सम्बन्ध में रिमांड के लिए अदालत के समक्ष पेश करने का प्रयास करने के लिए श्री सत्यनारायण, पुलिस आयुक्त एवं करीमनगर जिला, तेलंगाना के तीन अन्य पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत के सन्दर्भ में सांसद श्री बंदी संजय कुमार का मौखिक साक्ष्य। | स्थान - समिति कक्ष C, संसदीय सौध, नई दिल्ली । श्री बंदी संजय कुमार, सांसद साक्ष्य के लिए समिति के समक्ष उपस्थित हुए। |
11
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03/02/2022
11:00
13:01
02:01
| सिंह , श्री सुनील कुमार;बालू, थिरु थालीकोट्टाई राजूथेवर;बिष्ट, श्री राजू;घोष, श्री दिलीप;काछड़िया, श्री नारणभाई भीखाभाई;राजेनिंबालकर, श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन;रंगैय्या, श्री तालारी;सामंत, श्री अच्युतानंद;सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह;सिंह, श्री गणेश; | श्री बंदी संजय कुमार, सांसद द्वारा नोटिस/शिकायत/ईमेल दिनांक 3 जनवरी, 2022 मामले में उन्हें अवैध रूप से गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में और उनके खिलाफ कथित झूठे मामले दर्ज़ करने के सम्बन्ध में रिमांड के लिए अदालत के समक्ष पेश करने का प्रयास करने के लिए श्री सत्यनारायण, पुलिस आयुक्त एवं करीमनगर जिला, तेलंगाना के तीन अन्य पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत के सन्दर्भ में निम्नलिखित अधिकारियों का मौखिक साक्ष्य:- (i) मुख्य सचिव, तेलंगाना सरकार (श्री सोमेश कुमार, आईएएस); (ii) प्रमुख सचिव (गृह), तेलंगाना सरकार (श्री रवि गुप्ता , आईपीएस); (iii) पुलिस महानिदेशक, तेलंगाना सरकार (श्री एम. महेंद्र रेड्डी, आईपीएस); (iv) पुलिस आयुक्त, करीमनगर जिला, तेलंगाना (श्री वी. सत्यनारायण, आईपीएस); (v) श्री श्रीनिवास राव, एसीपी, करीमनगर, तेलंगाना; (vi) श्री प्रकाश, डीएसपी, जगत्याल, तेलंगाना; तथा (vii) श्री लक्ष्मी बाबू, इंस्पेक्टर, करीमनगर पुलिस स्टेशन, तेलंगाना।
| स्थान - समिति कक्ष 2, संसद भवन एनेक्सी विस्तार, नई दिल्ली। (i) प्रमुख सचिव (गृह), तेलंगाना सरकार (श्री रवि गुप्ता , आईपीएस); (ii) पुलिस आयुक्त, करीमनगर जिला, तेलंगाना (श्री वी. सत्यनारायण, आईपीएस); (iii) श्री श्रीनिवास राव, एसीपी, करीमनगर, तेलंगाना; (iv) श्री प्रकाश, डीएसपी, जगत्याल, तेलंगाना; तथा (v) श्री लक्ष्मी बाबू, इंस्पेक्टर, करीमनगर पुलिस स्टेशन, तेलंगाना साक्ष्य के लिए समिति के समक्ष उपस्थित हुए। |
12
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10/02/2022
11:00
12:10
01:10
| सिंह , श्री सुनील कुमार;बनर्जी, श्री कल्याण;घोष, श्री दिलीप;काछड़िया, श्री नारणभाई भीखाभाई;कोडिकुन्नील , श्री सुरेश;सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह;सिंह, श्री गणेश; | (1) श्री गणेश सिंह, सांसद द्वारा दिनांक 10 नवम्बर, 2021 के नोटिस के मामले में उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए जिला प्रशासन, सतना, मध्य प्रदेश एवं निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के विरुद्ध उनके द्वारा दिए गए विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के नोटिस और इसी विषय पर एक और शिकायत दिनांक 30 नवंबर, 2021 के मामले में श्री गणेश सिंह का मौखिक साक्ष्य। (2) श्री अर्जुन सिंह, सांसद द्वारा श्री मनोज वर्मा, पुलिस आयुक्त, बैरकपुर पुलिस आयुक्तालय और श्री अजय ठाकुर, डीसीपी, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल के खिलाफ दिए गए नोटिस पर श्री अर्जुन सिंह का मौखिक साक्ष्य। | स्थान - समिति कक्ष 2, संसद भवन एनेक्सी विस्तार, नई दिल्ली। (i) श्री गणेश सिंह, सांसद; और (ii) श्री अर्जुन सिंह, सांसद साक्ष्य के लिए समिति के समक्ष उपस्थित हुए। |
13
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09/03/2022
12:00
14:32
02:32
| सिंह , श्री सुनील कुमार;बनर्जी, श्री कल्याण;बिष्ट, श्री राजू;घोष, श्री दिलीप;कोडिकुन्नील , श्री सुरेश;सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह;सिंह, श्री गणेश; | (1) श्रीमती नवनीत रवि राणा, सांसद द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 2021 को उनके संसदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कथित रूप से बाधा डालने और उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए अमरावती के पुलिस आयुक्त, मुंबई के पुलिस आयुक्त और श्री शशिकांत शताव, उपायुक्त (अमरावती जोन II) सहित महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना और इसी तरह के विषय पर आगे की शिकायत (4 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित) 02.02.2021 के मामले में श्रीमती नवनीत रवि राणा, सांसद का मौखिक साक्ष्य। (2) श्रीमती नवनीत रवि राणा, सांसद द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 2021 को उनके संसदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कथित रूप से बाधा डालने और उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए अमरावती के पुलिस आयुक्त, मुंबई के पुलिस आयुक्त और श्री शशिकांत शताव, उपायुक्त (अमरावती जोन II) सहित महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना और इसी तरह के विषय पर आगे की शिकायत (4 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित) 02.02.2021 के मामले में अमरावती के पुलिस आयुक्त, मुंबई के पुलिस आयुक्त और श्री शशिकांत शातव, उपायुक्त (अमरावती जोन II) का मौखिक साक्ष्य। (3) श्री अर्जुन सिंह, सांसद द्वारा दिनांक 5 सितंबर, 2019 और 15 नवम्बर, 2019 को श्री मनोज वर्मा, पुलिस आयुक्त, बैरकपुर पुलिस आयुक्तालय और श्री अजय ठाकुर, डीसीपी, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल के खिलाफ उनके साथ मारपीट करने और अनियंत्रित और अभिमानी व्यवहार प्रदर्शित करने और उन पर हमला करने और उनके खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत मामले दर्ज करने के साथ-साथ उन्हें मारने की साजिश रचने के लिए दिये गए नोटिस/शिकायतों के मामले में श्री मनोज वर्मा, पुलिस आयुक्त, बैरकपुर पुलिस आयुक्तालय और श्री अजय ठाकुर, डीसीपी, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल का मौखिक साक्ष्य। (4) श्री नरेन्द्र कुमार, सांसद द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2021 को विभिन्न सार्वजनिक समारोहों/उद्घाटन कार्यक्रमों में उन्हें कथित रूप से आमंत्रित नहीं करने के लिए स्थानीय अधिकारियों/जिला प्रशासन झुंझुनू, राजस्थान के खिलाफ दिए गए विशेषाधिकार के उल्लंघन/प्रोटोकॉल मानदंडों के उल्लंघन की सूचना/शिकायत के मामले में श्री नरेन्द्र कुमार, सांसद का मौखिक साक्ष्य। (5) दिनांक 14 एवं 16 मई, 2020 को श्री टी.आर. बालू और डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, सांसदों द्वारा कथित अनादर और अपमानजनक व्यवहार के लिए मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार के खिलाफ दिए गए विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना के प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार और उसे अपनाना। | स्थान - समिति कक्ष 3, संसद भवन एनेक्सी विस्तार, नई दिल्ली। (i) श्रीमती नवनीत रवि राणा, सांसद; (ii) डॉ. आरती सिंह, पुलिस आयुक्त, अमरावती, महाराष्ट्र; (iii) श्री शशिकांत सातव, उप आयुक्त (अमरावती जोन- II); (iv) श्री मनोज वर्मा, पुलिस आयुक्त, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल; (v) श्री अजय ठाकुर, उप. पुलिस आयुक्त, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल; और (vi) श्री नरेंद्र कुमार, सांसद साक्ष्य के लिए समिति के समक्ष उपस्थित हुए। (2) मसौदा रिपोर्ट को अपनाया गया। |
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24/03/2022
15:30
16:52
01:22
| सिंह , श्री सुनील कुमार;बालू, थिरु थालीकोट्टाई राजूथेवर;बिष्ट, श्री राजू;घोष, श्री दिलीप;काछड़िया, श्री नारणभाई भीखाभाई;रंगैय्या, श्री तालारी;सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह;सिंह, श्री गणेश; | (1) श्री अरविंद धर्मपुरी, सांसद द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2022 को विभिन्न समाचार पत्रों, जैसे नमस्ते तेलंगाना - तेलंगाना संस्करण, और तेलंगाना टुडे - हैदराबाद संस्करण द्वारा किए गए `विशेषाधिकार के उल्लंघन` और `सदन की अवमानना` का आरोप लगाते हुए उनके द्वारा दिए गए विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना के मामले में श्री अरविन्द धर्मपुरी, सांसद का मौखिक साक्ष्य। (2) डॉ. हिना विजयकुमार गावित, सांसद द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2021 को श्री राजेंद्र भरूद, पूर्व जिला कलेक्टर, नंदुरबार, महाराष्ट्र के विरुद्ध कथित तौर पर जिले के अधिकारियों को सांसद/विधायक द्वारा आयोजित किसी भी बैठक में शामिल नहीं होने का निर्देश देने के लिए तथा जिला प्रशासन द्वारा उनके निर्वाचन क्षेत्र में `बाइक एम्बुलेंस` के उद्घाटन के संबंध में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित नहीं करने के लिए उनके द्वारा दिए गए विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना के मामले में डॉ. हिना विजयकुमार गावित, सांसद का मौखिक साक्ष्य। | स्थान - समिति कक्ष C, संसदीय सौध, नई दिल्ली । (i) श्री अरविंद धर्मपुरी, सांसद तथा (ii) डॉ. हिना विजयकुमार गावित, सांसद साक्ष्य के लिए समिति के समक्ष उपस्थित हुए। |
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06/04/2022
15:30
17:02
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| सिंह , श्री सुनील कुमार;बिष्ट, श्री राजू;जोशी , श्री चन्द्र प्रकाश;काछड़िया, श्री नारणभाई भीखाभाई;कोडिकुन्नील , श्री सुरेश;राजेनिंबालकर, श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन;रंगैय्या, श्री तालारी;सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह;सिंह, श्री गणेश; | (1) दिनांक 12 जनवरी, 2021 को श्रीमती नवनीत रवि राणा, सांसद द्वारा उनके संसदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कथित रूप से बाधा डालने और उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए अमरावती के पुलिस आयुक्त, मुंबई के पुलिस आयुक्त और श्री शशिकांत शताव, उपायुक्त (अमरावती जोन II) सहित महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना और इसी तरह के विषय पर आगे की शिकायत (4 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित) 02.02.2021 के मामले में निम्नांकित अधिकारियों का मौखिक साक्ष्य:- (i) श्री रजनीश सेठ, पुलिस महानिदेशक (DGP), महाराष्ट्र; (ii) श्री संजय पांडे, पुलिस आयुक्त, मुंबई, महाराष्ट्र; (iii) डॉ आरती सिंह, पुलिस आयुक्त, अमरावती, महाराष्ट्र; (iv) श्री शशिकांत शातव, उपायुक्त (अमरावती जोन II). (2) दिनांक 19 नवंबर, 2019 को श्री हनुमान बेनीवाल, सांसद द्वारा राजस्थान सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने के कारण उन पर शारीरिक हमला होने के सन्दर्भ में दिए गए विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना के मामले में निम्नांकित अधिकारियों का मौखिक साक्ष्य:- (i) श्री भूपेन्द्र यादव, तत्कालीन डीजीपी, राजस्थान सरकार (वर्तमान में सेवा से सेवानिवृत्त); (ii) श्री अमित ढाका, राजस्थान के मुख्यमंत्री के विशेष सचिव (प्रशासन); (iii) श्री राजीव स्वरूप, तत्कालीन मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार (वर्तमान में सेवा से सेवानिवृत्त और राजस्थान राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त); (iv) श्री उमेश मिश्रा, महानिदेशक, इंटेलिजेंस, राजस्थान सरकार; (v) श्री शरद चौधरी, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर जिला, राजस्थान (वर्तमान में एसपी, सी.आई.डी.(सीबी)-III जयपुर के पद पर तैनात); (vi) श्री मोहन लाल लाठेर, राजस्थान के डीजीपी; (vii) श्री अभय कुमार, प्रमुख सचिव (गृह), राजस्थान सरकार। (3) दिनांक 17 फरवरी, 2022 को श्री अरविंद धर्मपुरी, सांसद द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों जैसे नमस्ते तेलंगाना - तेलंगाना संस्करण, और तेलंगाना टुडे - हैदराबाद संस्करण द्वारा किए गए `विशेषाधिकार के उल्लंघन` और `सदन की अवमानना` का आरोप लगाते हुए उनके द्वारा दिए गए विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना के मामले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा `संसद और सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों की तुलना में मीडिया के अधिकारों`पर ब्रीफिंग ।
| स्थान - समिति कक्ष ‘C’, संसदीय सौध, नई दिल्ली। (i) श्री रजनीश सेठ, पुलिस महानिदेशक (DGP), महाराष्ट्र; (ii) श्री संजय पांडे, पुलिस आयुक्त, मुंबई, महाराष्ट्र; (iii) डॉ आरती सिंह, पुलिस आयुक्त, अमरावती, महाराष्ट्र; (iv) श्री शशिकांत शातव, उपायुक्त (अमरावती जोन II); (v) श्री भूपेन्द्र यादव, तत्कालीन डीजीपी, राजस्थान सरकार (वर्तमान में सेवा से सेवानिवृत्त); (vi) श्री राजीव स्वरूप, तत्कालीन मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार (वर्तमान में सेवा से सेवानिवृत्त और राजस्थान राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त); (vii) श्री उमेश मिश्रा, महानिदेशक, इंटेलिजेंस, राजस्थान सरकार; (viii) श्री शरद चौधरी, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर जिला, राजस्थान (वर्तमान में एसपी, सी.आई.डी.(सीबी)-III जयपुर के पद पर तैनात) (ix) श्री विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव (पी एंड ए), सूचना और प्रसारण मंत्रालय; (x) श्रीमती अनुपमा भटनागर, सचिव, भारतीय प्रेस परिषद; और (xi) श्री पंकज सलोदिया, निदेशक (आईपी), सूचना और प्रसारण मंत्रालय साक्ष्य के लिए समिति के समक्ष उपस्थित हुए। |
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26/04/2022
13:30
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| सिंह , श्री सुनील कुमार;बनर्जी, श्री कल्याण;घोष, श्री दिलीप;सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह; | (1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(2) के साथ पठित दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1) (क) के अंतर्गत श्री शिशिर कुमार अधिकारी, सांसद की निरर्हता की मांग करते हुए लोक सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) के नियम-6 के अंतर्गत श्री सुदीप बंद्योपाध्याय, सांसद और AITC के नेता की याचिका के मामले में श्री सुदीप बंद्योपाध्याय, सांसद और AITC के नेता का मौखिक साक्ष्य । (2) दिनांक 03 जनवरी, 2022 को श्री बंदी संजय कुमार, सांसद द्वारा श्री सत्यनारायण, पुलिस आयुक्त और करीमनगर के तीन अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उन्हें अवैध तरीके से जबरदस्ती गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने के संबंध में रिमांड के लिए अदालत के समक्ष पेश करने का प्रयास करने के मामले में विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना/शिकायत/ईमेल के संदर्भ में निम्नांकित अधिकारियों का मौखिक साक्ष्य:- (i) श्री विकास राज, तत्कालीन संयुक्त सचिव, कानून एवं व्यवस्था, सामान्य प्रशासन विभाग, तेलंगाना (वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तेलंगाना के रूप में तैनात); (ii) श्री वी सत्यनारायण, पुलिस आयुक्त, करीमनगर, तेलंगाना; (iii) श्री कोटला वेंकट रेड्डी, एसीपी, हुजुराबाद, तेलंगाना; (iv) श्री के. श्रीनिवास, एसीपी, सीसीएस पीएस, करीमनगर, तेलंगाना; (v) श्री कोमिनेनी रामचंद्र राव, इंस्पेक्टर, जम्मीकुंटा पीएस; (vi) श्री वी. श्रीनिवास, निरीक्षक, हुजूराबाद, तेलंगाना; (vii) श्री चल्लामल्ला नटेश, इंस्पेक्टर, 1 टाउन पीएस, करीमनगर, तेलंगाना ।
| स्थान - समिति कक्ष 1, संसद भवन एनेक्सी विस्तार, नई दिल्ली। 26 अप्रैल, 2022 को गणपूर्ति की कमी के कारण विशेषाधिकार समिति की बैठक स्थगित कर दी गई [लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 259 (2)] |
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23/05/2022
12:30
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02:25
| सिंह , श्री सुनील कुमार;बालू, थिरु थालीकोट्टाई राजूथेवर;बनर्जी, श्री कल्याण;बिष्ट, श्री राजू;घोष, श्री दिलीप;जोशी , श्री चन्द्र प्रकाश;काछड़िया, श्री नारणभाई भीखाभाई;रंगैय्या, श्री तालारी;सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह;सिंह, श्री गणेश; | (1) भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत लोकसभा में वाईएसआरसीपी के सांसद और मुख्य सचेतक श्री मार्गनी भरत द्वारा श्री रघु रामकृष्ण राजू कानुमुरू के विरुद्ध दी गई अयोग्यता याचिका पर श्री मार्गनी भरत, सांसद का मौखिक साक्ष्य । (2) श्रीमती नवनीत रवि राणा, सांसद द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2022 को दिए गए विशेषाधिकार के गंभीर उल्लंघन का ईमेल/नोटिस/शिकायत इत्यादि और खार पुलिस स्टेशन, मुंबई में उनकी पूरी तरह से अवैध गिरफ्तारी और फलस्वरूप अमानवीय व्यवहार के मामले में श्रीमती नवनीत रवि राणा, सांसद का मौखिक साक्ष्य। | स्थान - समिति कक्ष 2, संसद भवन एनेक्सी विस्तार, नई दिल्ली। (i) श्री मार्गनी भरत, सांसद; और (ii) श्रीमती नवनीत रवि राणा, सांसद साक्ष्य के लिए समिति के समक्ष उपस्थित हुए। |
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15/06/2022
12:30
14:53
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| सिंह , श्री सुनील कुमार;बालू, थिरु थालीकोट्टाई राजूथेवर;कोडिकुन्नील , श्री सुरेश;रंगैय्या, श्री तालारी;सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह;सिंह, श्री गणेश; | (1) श्रीमती नवनीत रवि राणा, सांसद द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2022 को दिए गए विशेषाधिकार के गंभीर उल्लंघन का ईमेल/नोटिस/शिकायत इत्यादि और खार पुलिस स्टेशन, मुंबई में उनकी पूरी तरह से अवैध गिरफ्तारी और फलस्वरूप अमानवीय व्यवहार के मामले में निम्नांकित अधिकारियों का मौखिक साक्ष्य:- (i) श्री मनु कुमार श्रीवास्तव, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार; (ii) श्री रजनीश सेठ, पुलिस महानिदेशक (DGP), महाराष्ट्र; (iii) श्री संजय पांडे, पुलिस आयुक्त, मुंबई, महाराष्ट्र; (iv) श्री यशवंत भानुदास फड़, अधीक्षक, महिला जिला कारागार, वर्ग-2, भायखला, मुंबई. (2) दिनांक 03 जनवरी, 2022 को श्री बंदी संजय कुमार, सांसद द्वारा श्री सत्यनारायण, पुलिस आयुक्त और करीमनगर के तीन अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उन्हें अवैध तरीके से जबरदस्ती गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने के संबंध में 'रिमांड' के लिए अदालत के समक्ष पेश करने का प्रयास करने के मामले में विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना/शिकायत/ईमेल के संदर्भ में निम्नांकित अधिकारियों का मौखिक साक्ष्य:- (i) श्री विकास राज, तत्कालीन संयुक्त सचिव, कानून एवं व्यवस्था, सामान्य प्रशासन विभाग, तेलंगाना (वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तेलंगाना के रूप में तैनात); (ii) श्री वी सत्यनारायण, पुलिस आयुक्त, करीमनगर, तेलंगाना; (iii) श्री कोटला वेंकट रेड्डी, एसीपी, हुजुराबाद, तेलंगाना; (iv) श्री के. श्रीनिवास, एसीपी, सीसीएस पीएस, करीमनगर, तेलंगाना; (v) श्री कोमिनेनी रामचंद्र राव, निरीक्षक, जम्मीकुंटा पीएस; (vi) श्री वी. श्रीनिवास, निरीक्षक, हुजूराबाद, तेलंगाना; (vii) श्री चल्लामल्ला नटेश, निरीक्षक, 1 टाउन पीएस, करीमनगर, तेलंगाना ।
| स्थान - समिति कक्ष संख्या ‘2, संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली। (i) श्री रजनीश सेठ, पुलिस महानिदेशक (DGP), महाराष्ट्र; (ii) श्री संजय पांडे, पुलिस आयुक्त, मुंबई, महाराष्ट्र; (iii) श्री यशवंत भानुदास फड़, अधीक्षक, महिला जिला कारागार, वर्ग-2, भायखला, मुंबई; (iv) श्री विकास राज, तत्कालीन संयुक्त सचिव, कानून एवं व्यवस्था, सामान्य प्रशासन विभाग, तेलंगाना (वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तेलंगाना के रूप में तैनात); (v) श्री वी सत्यनारायण, पुलिस आयुक्त, करीमनगर, तेलंगाना; (vi) श्री कोटला वेंकट रेड्डी, एसीपी, हुजुराबाद, तेलंगाना; (vii) श्री के. श्रीनिवास, एसीपी, सीसीएस पीएस, करीमनगर, तेलंगाना; (viii) श्री कोमिनेनी रामचंद्र राव, निरीक्षक, जम्मीकुंटा पीएस; (ix) श्री वी. श्रीनिवास, निरीक्षक, हुजूराबाद, तेलंगाना; (x) श्री चल्लामल्ला नटेश, निरीक्षक, 1 टाउन पीएस, करीमनगर, तेलंगाना मौखिक साक्ष्य के लिए समिति के समक्ष उपस्थित हुए। |
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28/07/2022
15:00
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| सिंह, श्री सुनील कुमार;बनर्जी, श्री कल्याण;बिष्ट, श्री राजू;घोष, श्री दिलीप;जोशी , श्री चन्द्र प्रकाश;काछड़िया, श्री नारणभाई भीखाभाई;राजेनिंबालकर, श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन;रंगैय्या, श्री तालारी;सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह; | (1) भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत लोकसभा में वाईएसआरसीपी के सांसद और मुख्य सचेतक श्री मार्गनी भरत द्वारा श्री रघु रामकृष्ण राजू कानुमुरू के विरुद्ध दी गई अयोग्यता याचिका पर श्री रघु रामकृष्ण राजू कानुमुरू, सांसद का मौखिक साक्ष्य । (2) डॉ. हिना विजयकुमार गावित, सांसद द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2021 को श्री राजेंद्र भरूद, पूर्व जिला कलेक्टर, नंदुरबार, महाराष्ट्र के विरुद्ध कथित तौर पर जिले के अधिकारियों को सांसद/विधायक द्वारा आयोजित किसी भी बैठक में शामिल नहीं होने का निर्देश देने के लिए तथा जिला प्रशासन द्वारा उनके निर्वाचन क्षेत्र में `बाइक एम्बुलेंस` के उद्घाटन के संबंध में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित नहीं करने के लिए उनके द्वारा दिए गए विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना के मामले में श्री राजेंद्र भरूद, आईएएस, पूर्व जिला कलेक्टर, नंदुरबार, महाराष्ट्र का मौखिक साक्ष्य। (3) भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(2) के साथ पठित दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1) (क) के अंतर्गत श्री शिशिर कुमार अधिकारी, सांसद की निरर्हता की मांग करते हुए लोक सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) के नियम-6 के अंतर्गत श्री सुदीप बंद्योपाध्याय, सांसद और AITC के नेता की याचिका के मामले में श्री सुदीप बंद्योपाध्याय, सांसद और AITC के नेता का मौखिक साक्ष्य । | स्थान - समिति कक्ष 2, संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली । (i) श्री रघु रामकृष्ण राजू कानुमुरू, सांसद (ii) श्री राजेंद्र भरूद, पूर्व जिला कलेक्टर, नंदुरबार, महाराष्ट्र और (iii) श्री सुदीप बंद्योपाध्याय, सांसद और AITC के नेता, मौखिक साक्ष्य के लिए समिति के समक्ष उपस्थित हुए। |
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09/09/2022
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| सिंह , श्री सुनील कुमार;बनर्जी, श्री कल्याण;जोशी , श्री चन्द्र प्रकाश;रंगैय्या, श्री तालारी;रूडी , श्री राजीव प्रताप;सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह; | (1) श्रीमती रंजीता कोली, संसद सदस्य द्वारा कथित रूप से उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के उद्घाटन के संबंध में उनके विशेषाधिकारों का हनन किए जाने पर नगर विकास न्यास (यूआईटी), भरतपुर के अधिकारियों के विरूद्ध दिनांक 20 मई, 2022 को दी गई विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना के संबंध में उनका मौखिक साक्ष्य । (2) श्रीमती रंजीता कोली, संसद सदस्य द्वारा कथित रूप से उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के उद्घाटन के संबंध में उनके विशेषाधिकारों का हनन किए जाने पर नगर विकास न्यास (यूआईटी), भरतपुर के अधिकारियों के विरूद्ध दिनांक 20 मई, 2022 को दी गई विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना के संबंध में श्री कमल राम मीणा, (आरएएस), सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर, राजस्थान का मौखिक साक्ष्य । (3) श्री विष्णु दयाल राम, संसद सदस्य द्वारा उनके साथ चल रही कार, जिसमें उनके दल के अन्य निर्वाचित प्रतिनिधि यात्रा कर रहे थे, के चालक को गलत तरीके से रोकने के लिए उपायुक्त, लातेहार, झारखंड के विरूद्ध दी गई दिनांक 27 जून, 2022 की विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना के संबंध में उनका मौखिक साक्ष्य । (4) ग्राम - मौराक, तहसील रामगंज मंडी, जिला कोटा (राजस्थान) स्थित मेसर्स मंगलम सीमेंट लिमिटेड के खिलाफ कथित रूप से पर्यावरण और अन्य कानूनों के घोर उल्लंघन जिससे स्थानीय आबादी की जान खतरे में पड़ गई है तथा सदन और उसकी समिति की अवमानना के लिए डॉ. सुबोध अग्रवाल, सचिव (खान), राजस्थान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने को लेकर श्री राजकुमार ओरा की ओर से दिए गए अभ्यावेदन के मामले में डॉ. सुबोध अग्रवाल, आईएएस का मौखिक साक्ष्य | स्थान - समिति कक्ष 2, संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली । (i) श्रीमती रंजीता कोली, संसद सदस्य, (ii) श्री कमल राम मीणा, (आरएएस), सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर, राजस्थान और (iii) श्री विष्णु दयाल राम, संसद सदस्य साक्ष्य के लिए समिति के समक्ष उपस्थित हुए। |
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21/11/2022
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| सिंह, श्री सुनील कुमार;बालू, थिरु थालीकोट्टाई राजूथेवर;बनर्जी, श्री कल्याण;बिष्ट, श्री राजू;राजेनिंबालकर, श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन;रूडी , श्री राजीव प्रताप;सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह; | श्रीमती रंजीता कोली, संसद सदस्य द्वारा कथित रूप से उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के उद्घाटन के संबंध में उनके विशेषाधिकारों का हनन किए जाने पर नगर विकास न्यास (यूआईटी), भरतपुर के अधिकारियों के विरूद्ध दिनांक 20 मई, 2022 को दी गई विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना के संबंध में श्री ह्देश कुमार शर्मा, आईएएस, निदेशक और संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय निदेशालय, जयपुर का मौखिक साक्ष्य । | स्थान - समिति कक्ष 1, संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली । |
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10/02/2023
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| सिंह , श्री सुनील कुमार;बिष्ट, श्री राजू;घोष, श्री दिलीप;काछड़िया, श्री नारणभाई भीखाभाई;कोडिकुन्नील , श्री सुरेश;राजेनिंबालकर, श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन;रूडी , श्री राजीव प्रताप;सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह; | 1) दिनांक 01 सितंबर, 2020 को दार्जिलिंग के जिला मजिस्ट्रेट के खिलाफ दिशा समिति की बैठकें न बुलाने का आरोप लगाते हुए श्री राजू बिस्टा, सांसद द्वारा दी गई शिकायत के संबंध में उनका मौखिक साक्ष्य । (2) प्रोटोकॉल मानदंडों के उल्लंघन और पुलिस निरीक्षक, धर्मपुरी, तमिलनाडु के खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोप में डॉ. एस. सेंथिल कुमार, सांसद द्वारा दी गई शिकायत के संबंध में उनका मौखिक साक्ष्य । (3) श्री इंद्र विक्रम सिंह, जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश के खिलाफ कथित रूप से फोन कॉल्स/पत्रों का जवाब नहीं देने के संबंध में श्री अरुण कुमार सागर, सांसद द्वारा विशेषाधिकार हनन/प्रोटोकॉल मानदंडों के उल्लंघन आदि के प्रश्न के नोटिस दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 संबंध में उनका मौखिक साक्ष्य । | स्थान- समिति कक्ष 1, संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली । (1) श्री राजू बिष्ट, सांसद और (2) डॉ. एस. सेंथिल कुमार, सांसद साक्ष्य के लिए समिति के समक्ष उपस्थित हुए। |
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10/03/2023
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| सिंह , श्री सुनील कुमार;बालू, थिरु थालीकोट्टाई राजूथेवर;बनर्जी, श्री कल्याण;बिष्ट, श्री राजू;घोष, श्री दिलीप;जोशी , श्री चन्द्र प्रकाश;काछड़िया, श्री नारणभाई भीखाभाई;कोडिकुन्नील , श्री सुरेश;सिंह, श्री गणेश; | (1) श्री इंद्र विक्रम सिंह, जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश के खिलाफ कथित रूप से फोन कॉल्स/पत्रों का जवाब नहीं देने के संबंध में श्री अरुण कुमार सागर, सांसद द्वारा विशेषाधिकार हनन/प्रोटोकॉल मानदंडों के उल्लंघन आदि के प्रश्न के नोटिस दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 संबंध में उनका मौखिक साक्ष्य । (1200 बजे से 1230 बजे तक) (2) तमिल नाडु सरकार के एसीपी श्री कोडिलिंगम और निरीक्षक सहित कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कथित अत्याचारी व्यवहार के लिए डॉ. के. जयकुमार, सांसद द्वारा दिए गए 15 दिसंबर, 2020 के विशेषाधिकार के प्रश्न के नोटिस के संबंध में डॉ. के. जयकुमार, सांसद का मौखिक साक्ष्य । (1230 बजे से 1300 बजे तक) (3) 07 फरवरी, 2023 को सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भ्रामक, अपमानजनक, असंसदीय और आपत्तिजनक बयान देने के विरुद्ध डॉ. निशिकांत दुबे, सांसद और श्री प्रह्लाद जोशी, सांसद और माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा श्री राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए विशेषाधिकार हनन के 07 फरवरी 2023 प्रश्न के नोटिस और आपेक्षित कथन से निकालने के लिए आगे के अनुरोध के संबंध में डॉ निशिकांत दुबे, सांसद का मौखिक साक्ष्य । (1330 बजे से 1400 बजे तक) (4) दिनांक 01 सितंबर, 2020 को दार्जिलिंग के जिला मजिस्ट्रेट के खिलाफ दिशा समिति की बैठकें न बुलाने का आरोप लगाते हुए श्री राजू बिस्टा, सांसद द्वारा दी गई शिकायत के संबंध में श्री एस. पोन्नम्बलम, आईएएस का मौखिक साक्ष्य । (1400 बजे से 1430 बजे तक) (5)(1)(क) श्री बंदी संजय कुमार, संसद सदस्य, द्वारा प्रभारी पुलिस आयुक्त, श्री सत्यनारायण, अपर पुलिस उपायुक्त, श्री संजीव और कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध दिनांक 07 नवंबर, 2019 को विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की दी गई सूचना जिसमें उन्होंने उन पर उस समय हमला करने का आरोप लगाया है जब वे एक टीएसआरटीसी ड्राईवर के अंतिम संस्कार में भाग ले रहे थे; और (ख) श्री बंदी संजय कुमार, संसद सदस्य, द्वारा करीमनगर के पुलिस आयुक्त, श्री सत्यनारायण और तीन अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उन्हें अवैध तरीके से जबरन गिरफ्तार करने और उनके विरूद्ध कथित झूठे मामले दर्ज करने के संबंध में उन्हें `रिमांड` के लिए न्यायालय के समक्ष पेश करने की कोशिश करने के लिए दिनांक 3 जनवरी, 2022 को दी गई सूचना/शिकायत/ईमेल ।- विचार और ड्राफ्ट रिपोर्ट को अपनाने के लिए । (2) श्री अधीर रंजन चौधरी, संसद सदस्य द्वारा उन्हें सत्र में भाग लेने के लिए संसद भवन की ओर जाते हुए कथित रूप से रोकने के लिए दिल्ली के विजय चौक पर तैनात दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के विरुद्ध दी गई दिनांक 05 मार्च, 2020 की विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना और इस मामले को कथित रूप से गलत ढंग से पेश करने के लिए `न्यूज़ 18 नेटवर्क` समाचार चैनल और एक अनाम वरिष्ठ दिल्ली पुलिस अधिकारी के विरुद्ध दिनांक 06 मार्च, 2020 की एक और सूचना ।- विचार और ड्राफ्ट रिपोर्ट को अपनाने के लिए । (1430 बजे से आगे)
| स्थान - समिति कक्ष संख्या डी, संसदीय सौध, नई दिल्ली। (i) डॉ. के. जयकुमार, सांसद (ii) डॉ. निशिकांत दुबे, सांसद और (iii) श्री एस. पोन्नम्बलम, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट, दार्जिलिंग साक्ष्य के लिए समिति के समक्ष उपस्थित हुए। |
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सत्रहवीं लोकसभा
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लोकसभा:
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अध्ययन दौरे
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सूचना उपलब्ध नहीं है
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सत्रहवीं लोकसभा
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लोकसभा:
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क्र.सं. | रिपोर्ट संख्या | रिपोर्ट के विषय | लोकसभा में प्रस्तुत | प्रस्तुत अध्यक्ष |
1
| 5 |
(i) श्री बंदी संजय कुमार, संसद सदस्य, द्वारा प्रभारी पुलिस आयुक्त, श्री सत्यनारायण, अपर पुलिस उपायुक्त, श्री संजीव और कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध दिनांक 07 नवंबर, 2019 को विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की दी गई सूचना जिसमें उन्होंने उन पर उस समय हमला करने का आरोप लगाया है जब वे एक टीएसआरटीसी ड्राईवर के अंतिम संस्कार में भाग ले रहे थे; और (ii) श्री बंदी संजय कुमार, संसद सदस्य, द्वारा करीमनगर के पुलिस आयुक्त, श्री सत्यनारायण और तीन अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उन्हें अवैध तरीके से जबरन गिरफ्तार करने और उनके विरूद्ध कथित झूठे मामले दर्ज करने के संबंध में उन्हें `रिमांड` के लिए न्यायालय के समक्ष पेश करने की कोशिश करने के लिए दिनांक 3 जनवरी, 2022 को दी गई सूचना/शिकायत/ईमेल ।- विचार और ड्राफ्ट रिपोर्ट को अपनाने के लिए ।
| 24.03.2023 | 16.03.2023 |
2
| 4 |
श्री टी. आर. बालू. और डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, संसद सदस्यों द्वारा कथित तौर पर अनादरपूर्ण और अपमानजनक व्यवहार के लिए मुख्य सचिव तमिलनाडु के विरुद्ध दी गई दिनांक 14 मई 2020 की विशेषाधिकार हनन की सूचनाएं और 16 मई 2020 की उत्तरवर्ती सूचना।
| 30.03.2022 | 24.03.2022 |
3
| 3 |
श्री अशोक कुमार रावत, संसद सदस्य द्वारा श्री अखिलेश तिवारी, जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध दी गई दिनांक 23 दिसंबर, 2019, 27 जनवरी और 10 फरवरी, 2020 की शिकायतें, जिसमें उन्होंने उनके पत्रों को स्वीकार नहीं करने, फोन कॉल का उत्तर नहीं देने और बैठकों इत्यादि के बारे में जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया है।
| 03.08.2021 | 13.04.2021 |
4
| 2 |
श्री श्याम सिंह यादव, संसद सदस्य द्वारा डॉ रजनीश दुबे, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग, लखनऊ के विरुद्ध कथित रूप से अपने सरकारी मोबाइल फोन पर उनके टेलीफोन कॉल और एसएमएस का जवाब नहीं देने के लिए दी गई शिकायत।
| 03.08.2021 | 13.04.2021 |
5
| 1 |
श्री एच. वसंतकुमार, संसद सदस्य को निरुद्ध किये जाने की कथित सूचना लोक सभा के माननीय अध्यक्ष को न देने के बारे में दिनांक 25 नवम्बर, 2019 को दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना।
| 05.02.2021 | 26.12.2020 |
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सत्रहवीं लोकसभा
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लोकसभा:
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दिशा 73A के तहत मंत्रियों द्वारा वक्तव्य
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सूचना उपलब्ध नहीं है
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कार्रवाई की रिपोर्ट पर कार्रवाई लिया बयान (ATRs)
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सूचना उपलब्ध नहीं है
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सत्रहवीं लोकसभा
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लोकसभा:
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प्रेस विज्ञप्ति
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सूचना उपलब्ध नहीं है
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